अशोकनगर / यह कार्रवाई कलेक्टर की ओर से जारी उस आदेश के उल्लंघन पर की गई है, जिसमें गेहूं की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई गई थी। कलेक्टर ने 9 अप्रैल 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और जीव-जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आदेश के बाद तहसीलदार ने सिजावट, तरावली, बड़ागांव और पड़रिया क्षेत्रों में निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों की पहचान की।
इन किसानों पर लगा जुर्माना
- सिजावट- कृष्णाबाई (10 हजार), राजकुमार (5 हजार), सुभाष कुमार (5 हजार)
- तरावली- रामवली (15 हजार), प्राणसिंह (15 हजार)
- बड़ागांव- किशन कुमार (15 हजार), नवलसिंह (5 हजार), नारायण (5 हजार), महेश (5 हजार), नारायण प्रसाद (5 हजार), बाला (5 हजार), रेखा (15 हजार), मुकेश (5 हजार), आनंद कुमार (5 हजार), कृष्णमूर्ति (5 हजार), लालाराम, मदन, सदन (5 हजार), अशोक (2,500), महेंद्र (2,500), सिरनाम (5 हजार), पूरन (2,500), अरविंद (5 हजार)
- पड़रिया- रामकुमार (5 हजार)
- बरखेड़ी- सुमत कुमार व सुनील कुमार (15 हजार)
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की यह राशि संबंधित किसानों से वसूलकर शासकीय कोष में जमा कराई जाएगी। चालान की प्रति के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।