आरटीआई एक्ट 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार पर प्रशिक्षण का आयोजन

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विदिशा / आरटीआई एक्ट 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ष्पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-दक्ष केंद्र विदिशा में आयोजित किया गया।
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 के अंतर्गत आठ मई 2025 से नौ मई 2025 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार एवं नरोनहा प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ई-दक्ष केंद्र, कलेक्टर कार्यालय विदिशा में किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को आरटीआई अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जा सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। ई-दक्ष केंद्र प्रशिक्षक श्री चंद्रजीत रघुवंशी द्वारा आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया, अपील व्यवस्था एवं अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार आरटीआई के माध्यम से सरकारी जानकारी आवेदन करने वाले नागरिक को सुचारु रूप से तय समय सीमा मे जवाबदारीपूर्वक दी जाती है।

लोकसेवा एवं ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर द्वारा आदेशित इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और अधिकारी, कर्मचारियों को उनकी जवाबदेही के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।

उक्त प्रशिक्षण जिले के समस्त कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी जिनमे लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं शाखा प्रभारी एवं अन्य के लिए मई माह मे पूर्ण किये जाएंगे।

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