आसाराम की जमानत एक महीने और बढ़ाई:सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी थी बेल

0
4

गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम की अस्थायी जमानत एक और महीने के लिए बढ़ा दी है। आसाराम को 2013 के एक दुष्कर्म केस में उम्रकैद की सजा मिली है और वह मेडिकल ग्राउंड पर फिलहाल जमानत पर है। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार (1 जुलाई) को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

तीन महीने की जमानत मांगी थी जस्टिस ईलेश वोरा और पीएम रावल की पीठ ने आसाराम की जमानत में एक महीने की और मोहलत दी। इससे पहले कोर्ट ने 28 मार्च को उन्हें अस्थायी जमानत दी थी, जो 30 जून को समाप्त हो रही थी। कोर्ट ने पहले 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, आसाराम के वकील ने कोर्ट से तीन महीने का और समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ एक महीने की ही मोहलत दी जा रही है और यह आखिरी एक्सटेंशन है।

नाबालिग से यौन दुराचार के मामले में सजा काट रहा आसाराम पुणे में इलाज करवा जोधपुर लौटा। एयरपोर्ट से आसाराम सीधा पाल गांव स्थित अपने आश्रम गया। वहां 11 साल बाद संभवत: मंगलवार को अपने पुत्र नारायण साईं से मुलाकात करेगा। नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। वहां से वह पिता से मिलने के लिए अपने खर्चे पर कड़ी सुरक्षा में जोधपुर आकर पिता से मिलेगा। एक अप्रैल को आसाराम को इलाज करवाने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। आसाराम को 30 जून को जोधपुर जेल में लौटना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 86 वर्षीय आसाराम को 31 मार्च तक मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि आगे की राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगा सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दो जजों की भिन्न राय आने पर मामला तीसरे जज को सौंपा गया था, जिन्होंने उन्हें तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here