‘जंगल दोबारा तैयार नहीं किया तो…’ सुप्रीम कोर्ट का चेतावनी भरा संदेश

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नई दिल्ली / हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कान्चा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए तेलंगाना सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। मामले में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जंगल दोबारा तैयार नहीं किया गया तो….

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कान्चा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि यह काम पहले से योजनाबद्ध लगता है। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जंगल बहाल नहीं किया गया तो तेलंगाना सरकार के अधिकारी जेल जा सकते हैं।

    सोमवार को क्यों नहीं शुरू किया काम
    मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पेड़ों की कटाई ऐसे समय पर की गई जब कोर्ट तीन दिन की छुट्टी पर था, ताकि कोई रोक न लग सके। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर आपकी मंशा सही थी तो आपने सोमवार को काम शुरू क्यों नहीं किया? बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि वन क्षेत्र में यथास्थिति बनी रहे और कोई नया काम न हो। इसके बावजूद पेड़ों की कटाई की गई, जो आदेश का उल्लंघन है।

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