धर्मांतरण केस में प्रशासन की सख्ती: आरोपी जब्बार खान को नगर पालिका का नोटिस, 15 दिन में दस्तावेज न देने पर प्लॉट आवंटन रद्द होगा

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डीआर न्यूज इंडिया / सीहोरधर्मांतरण मामले में फंसे आरोपी जब्बार खान पर अब नगर पालिका ने भी शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार को नपा की ओर से जब्बार के घर पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें साफ चेतावनी दी गई है कि यदि वह 15 दिन के भीतर भवन निर्माण अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसका प्लॉट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

पुलिस ने धर्मांतरण केस में किया गिरफ्तार

गौरतलब है कि 17 अगस्त को ग्राम बिजौरी निवासी गोविंद मसुरे ने जब्बार खान और उसकी पत्नी ताहिरा खान पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने जब्बार को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसकी पत्नी फिलहाल फरार बताई जा रही है।

नपा का कड़ा रुख

इससे पहले भी नगर पालिका ने जब्बार खान को एक दिन के भीतर अनुमति पत्र देने का निर्देश दिया था, लेकिन उसने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद नपा ने नया नोटिस जारी कर 15 दिन की मोहलत दी है। अब प्रशासन की नजर इस बात पर है कि आरोपी नोटिस का जवाब देता है या नहीं।

पुलिस कार्रवाई और लापरवाही पर सस्पेंशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर जब्बार की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर मौके पर मौजूद आरक्षक विरेंद्र अहिरवार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है।

अगला कदम

यदि जब्बार खान नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहता है, तो नगर पालिका उसके भवन आवंटन को रद्द कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।


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