नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल पर मिलेगी राहत:10 मई को सीहोर में होगा आयोजन; सिविल दायित्व में 20% और ब्याज में पूरी छूट

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सीहोर / में 10 मई को वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। यह आयोजन सीहोर के साथ आष्टा, भैरूंदा, बुधनी और इछावर तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर यह आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह ने नगर पालिका सीएमओ, जिले की सभी नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधियों और बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ इस संबंध में चर्चा की।

ऊर्जा विभाग ने विद्युत अधिनियम से जुड़े मामलों में विशेष छूट की घोषणा की है। न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही संपूर्ण ब्याज में भी छूट मिलेगी।

प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत और पूरे ब्याज की छूट का प्रावधान है। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही मिलेगी। यह सुविधा दस लाख रुपये तक के सिविल दायित्व वाले मामलों में ही लागू होगी।

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