बड़ी राहत: लोक अदालत में बिजली बिल, बैंक कर्ज और टैक्स पर मिलेगी बंपर छूट; जानें कैसे उठाएं लाभ

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सीहोर: 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत इस बार आम जनता के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है। अगर आपका बिजली बिल बकाया है, बैंक का कर्ज चुकाना है या नगर पालिका का टैक्स बाकी है, तो शासन के निर्देशों के तहत आपको अधिभार (Surcharge) में भारी छूट दी जाएगी।

कहाँ और कितनी मिलेगी छूट? (Special Offers):

विभागछूट का विवरण
बिजली विभागबिजली चोरी और बकाया बिलों के अधिभार (Surcharge) में नियमानुसार भारी रियायत।
नगर पालिकाजलकर (Water Tax) और संपत्ति कर (Property Tax) के सालों पुराने अधिभार में विशेष छूट।
बैंक रिकवरीबैंक लोन के प्रीलिटिगेशन मामलों में मूलधन और ब्याज के सेटलमेंट का सुनहरा मौका।
अन्य विभागबीएसएनएल (BSNL) और अन्य सरकारी बकाया राशि पर भी समझौते की सुविधा।

शासन के निर्देश: नागरिकों को मिले सीधा लाभ

मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। लोक अदालत के दिन बिजली चोरी के प्रकरणों (विद्युत अधिनियम) और नगर पालिका के बकाया करों में जो छूट मिलेगी, वह केवल इसी दिन के लिए मान्य होगी।

बैंक डिफॉल्टर्स के लिए सुनहरा मौका

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह के अनुसार, बैंक रिकवरी के 14,500 से ज्यादा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को इस बार शामिल किया गया है। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार अधिकतम छूट प्रदान कर ग्राहकों के साथ पुराने विवादों का निपटारा करें।

समझौता करें और तनाव मुक्त हों

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि अदालती कार्यवाही और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए नागरिक इस ‘गोल्डन चांस’ का उपयोग करें। आपसी सहमति से होने वाले इन फैसलों से न केवल पैसा बचता है, बल्कि रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आती।


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