राजगढ़ / जिले के नरसिंहगढ़ में 2020 में हुए आशीष भंडारी हत्याकांड में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गौरव अवस्थी की अदालत ने सुनाया।
घटना 21 मार्च 2020 की रात करीब 8रू10 बजे की है। नरसिंहगढ़ के शिवजी का चैक स्थित श्राधिका ज्वेलर्सश् के संचालक आशीष भंडारी रोज की तरह दुकान बंद कर घर जा रहे थे। तभी मुरैना जिले के तीन आरोपी मनीष शर्मा, भूरा उर्फ ब्रजेश जाटव और संजू उर्फ संजय जाटव ने लूट के इरादे से उन्हें रोका और पैसों से भरा झोला छीन लिया।
आशीष के विरोध करने पर मनीष ने उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर आशीष का भाई लोकेश मौके पर पहुंचा और आरोपी मनीष को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी धक्का देकर भाग निकले।
घटनास्थल से फरार हो गए थे आरोपी
गोली चलाने के बाद मनीष अपने साथियों के पास पहुंचा, जो पहले से पल्सर बाइक लेकर खड़े थे। तीनों आरोपी बाइक से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल आशीष को नरसिंहगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा
घटना के बाद मृतक के भाई लोकेश भंडारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्च्ब् की धाराओं 302, 394, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, झोला और बाइक जब्त की गई। कुल 32 गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए गए। सरकारी पक्ष से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामसेवक शर्मा ने प्रभावशाली पैरवी की।