भोपाल / के भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी रमाकांत ने 3 लोगों से कुल 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसकी शिकायत कोहेफिजा थाने में हुई थी।
रमाकांत की डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी थी। उसने एयरपोर्ट रोड पर पंचवटी फेस-3 के लिए कई लोगों से प्लॉट बेचने का अनुबंध कर लिया। बाद में रमाकांत लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया। इसके बाद रफत अली खान, उबैद अहमद और मोहन कोटवानी ने उनके साथ हुई कुल 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट कोहेफिजा थाने में दर्ज
14 करोड़ की धोखाधड़ी
2 जून 2022 को 250 लोगों के साथ 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में रमाकांत को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। रमाकांत के खिलाफ धोखाधड़ी के कुल 84 मामले दर्ज हैं। इनमें से सात-आठ मामलों में वह बरी भी हो चुका है। फिलहाल वह जेल में है। यहां बता दें कि रमाकांत धोखाधड़ी करने के बाद भोपाल से फरार हो गया था और इंदौर के विजय नगर में रह रहा था। कोहेफिजा पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया था।
रमाकांत ने फरियादियों के साथ 2006 में प्लॉट की बिक्री के लिए अनुबंध किया था। वर्ष 2007 में फरियादियों ने उसे 21 लाख रुपए का भुगतान भी किया था। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने पैरवी की है।