मंडीदीप: अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन! दो दुकानों पर छापा, 13 सिलेंडर जब्त; 7 साल तक की जेल का है प्रावधान

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मंडीदीप (औद्योगिक नगरी) | 05 मार्च, 2026

औद्योगिक नगरी / औद्योगिक नगरी मंडीदीप में प्रशासन ने अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की बिक्री और खतरनाक तरीके से की जा रही रिफिलिंग के खिलाफ गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने अचानक दबिश देकर शहर के वार्ड-1 में चल रहे अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया।


📍 बगीचा कॉलोनी में छापामार कार्रवाई

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नायब तहसीलदार निलेश सरवटे और खाद्य अधिकारी प्रताप सिंह की संयुक्त टीम ने बगीचा कॉलोनी की दुकानों पर छापा मारा।

  • विराट किराना: यहां से 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
  • जैन किराना: यहां से 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए।
  • कुल जब्ती: 13 एलपीजी सिलेंडर।

अधिकारियों के मुताबिक, दुकानदार घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रिफिलिंग के लिए कर रहे थे, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोट का गंभीर खतरा बना हुआ था।


⚖️ सख्त कानून: जेल और भारी जुर्माने की चेतावनी

खाद्य अधिकारी प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध गैस रिफिलिंग कोई मामूली अपराध नहीं है। इसके लिए कानून में बेहद सख्त सजा के प्रावधान हैं:

कानून/एक्टसंभावित सजा/जुर्माना
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 19557 साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना।
एलपीजी (विनियमन) आदेश, 2000सिलेंडर जब्ती और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई।
दोबारा अपराध करने परसजा की अवधि दोगुनी हो सकती है।

⚠️ “जारी रहेगी कार्रवाई”

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मंडीदीप में करीब 80 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहाँ अवैध रूप से सिलेंडरों का विक्रय हो रहा है।

“घरेलू सिलेंडर केवल घरों के लिए हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए इनकी रिफिलिंग करना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी है। यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।” > — प्रताप सिंह, खाद्य अधिकारी


📢 जनता से अपील

यदि आपके आसपास भी अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या खाद्य विभाग को दें। आपकी सतर्कता किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है।


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