मुश्किल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्रीः कोर्ट ने जारी किया समन, जानिए क्या है मामला

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बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्रीः

शहडोल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ- 2025 के दौरान प्रयागराज में दिया गया उनका बयान कि- ‘महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा’ अब उन्हें कोर्ट तक ले आया है। इस बयान को असंवैधानिक और भड़काऊ बताते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री को नोटिस जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहडोल ने उन्हें 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता संघ शहडोल के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए पहले थाना सोहागपुर में शिकायत दी थी। कार्रवाई नहीं होने पर मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा और अंततः 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शहडोल के समक्ष आपराधिक परिवाद दाखिल किया गया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया है।

सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान

तिवारी का कहना है, अगर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के लिए एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं। सीधी जिले में कथावाचक के खिलाफ टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज तो तत्काल हो गया, लेकिन स्वयं धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर चुप्पी यह दोहरे मापदंड की ओर इशारा करता है।

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