भोपाल | 1 अगस्त 2025
अब राजधानी भोपाल में दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहनते, तो उन्हें पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगा। यह सख्त आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को जारी किया था, जो आज से लागू हो गया है।
सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर हलचल दिखी। बिना हेलमेट पहुंचे स्टूडेंट्स और आम लोग कई जगहों से खाली लौटे।
रत्नागिरी पेट्रोल पंप की मंजू गुर्जर ने बताया, “हमने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मना किया है। हेलमेट लाओ, तभी पेट्रोल मिलेगा।”
कहां दिखी सबसे ज्यादा सख्ती?
- न्यू मार्केट, एमपी नगर और पांच नंबर बस स्टॉप के पंपों पर
- लोगों ने दूसरों से हेलमेट मांगकर पेट्रोल डलवाया
- कुल 192 पेट्रोल पंप पर रोज़ाना होती है 21 लाख लीटर की खपत
कानूनी आधार
कलेक्टर का आदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत पारित हुआ है, जिसमें दोपहिया चालकों के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
किसे छूट मिली?
- मेडिकल इमरजेंसी या आकस्मिक मामलों में छूट
- आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा
- उल्लंघन पर IPC धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी
डीलर्स ने उठाए सवाल
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा—
“बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पंप संचालक पर कार्रवाई तय है, लेकिन वाहन चालक पर क्या कार्रवाई होगी? पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।”