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राजगढ़/राजगढ़ जिले में महिलाओं से छेड़छाड़ के दो मामलों में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में पीड़ित महिलाओं की त्वरित रिपोर्ट और पुलिस की जांच के चलते अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
पहला मामला: देवीसिंह को 2 धाराओं में 1-1 साल की सजा मामला जीरापुर क्षेत्र का है। 14 अक्टूबर 2020 की रात को कुण्डालिया गांव निवासी देवीसिंह गुर्जर एक महिला के घर में घुस गया और उसकी साड़ी खींचने लगा। महिला का शोर सुनकर पति और देवर ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार की अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 354 और 457 के तहत 1-1 साल के कठोर कारावास और 200-200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने शासन की ओर से पैरवी की।
दूसरा मामला: जयसिंह बेड़िया को भी 1 साल की सजा दूसरी घटना 1 मार्च 2022 की है। राजगढ़ की एक महिला दोपहर 12 बजे खेत में पानी लेने गई थी। तभी गांव का ही निवासी जयसिंह बेड़िया वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए महिला से अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी ने महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर वह भाग गया।
शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 294 और 354 के तहत केस दर्ज किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति भार्गव की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। इस मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोनिया ने सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी की।