Drnewsindia.com
भोपाल | 24 दिसम्बर 2025: कलेक्ट्रेट कार्यालय भोपाल में आज ‘विश्व उपभोक्ता दिवस’ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शासन के विभिन्न विभागों के साथ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
मुख्य अतिथि एवं प्रतिनिधि मंडल
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर की ओर से निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई:
- श्री सुरेंद्र रघुवंशी (जिलाध्यक्ष)
- श्री निलेश श्रीवास्तव (जिला उपाध्यक्ष)
- श्री कमलेश शर्मा (वरिष्ट कार्यकर्ता)

प्रमुख बिंदु: उपभोक्ता क्रांति का इतिहास और वर्तमान
1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की नींव:
जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी ने अपने संबोधन में बताया कि आज हम जिस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986) का उपयोग कर रहे हैं, वह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के वर्षों के संघर्ष और जन-जागरण का ही परिणाम है।
2. मार्गदर्शन केंद्रों की भूमिका:
जिला उपाध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि ग्राहक पंचायत द्वारा विशेष मार्गदर्शन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
- इन केंद्रों पर ठगी और धोखाधड़ी के शिकार उपभोक्ताओं को नि:शुल्क कानूनी और व्यावहारिक सलाह दी जाती है।
- यह केंद्र समाज में उपभोक्ताओं के लिए आशा की एक नई किरण बनकर उभरे हैं।
“ग्राहक पंचायत का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं, बल्कि प्रत्येक उपभोक्ता को इतना आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है कि वह किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार न बने।” — सुरेंद्र रघुवंशी
सहयोग और संकल्प
कार्यक्रम में शासन और सामाजिक संगठनों ने एक सुर में स्वीकार किया कि उपभोक्ता संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए जन-भागीदारी अनिवार्य है। ग्राहक पंचायत ने संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी उपभोक्ताओं के हितों के लिए संघर्षरत रहेंगे।
महत्वपूर्ण संदेश
- सजग रहें: किसी भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं।
- संपर्क करें: किसी भी प्रकार की समस्या होने पर ग्राहक पंचायत के मार्गदर्शन केंद्रों से सहायता प्राप्त करें।
- पारदर्शिता: जागरूकता ही न्याय प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है।




