Drnewsindia.comमुंबई/अलीबाग।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जमीन के सौदे को लेकर विवादों में घिर गई हैं। आरोप है कि उन्होंने अलीबाग के थल गांव में किसानों को अलॉट की गई सरकारी जमीन खरीदी, जबकि इस तरह की जमीन खरीदने के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी होती है।
क्या है मामला
सरकार ने यह जमीन खेती के लिए किसानों को आवंटित की थी। महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम, 1961 के तहत केवल किसान ही कृषि भूमि खरीद सकता है। यदि जमीन सरकार ने खेती की शर्त पर दी है, तो उसे सीधे बेचा नहीं जा सकता। खरीदार और विक्रेता दोनों को कलेक्टर से मंजूरी और तहसीलदार की NOC लेनी पड़ती है।
सुहाना पर आरोप है कि उन्होंने यह प्रक्रिया पूरी किए बिना डील कर ली। उन्होंने मुंबई के कफ परेड निवासी खोटे परिवार से यह जमीन 12.91 करोड़ रुपए में खरीदी और करीब 77.46 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी भी जमा की। ट्रांजेक्शन 30 मई 2023 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए किया गया।
पुलिस ने जांच शुरू की
मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले में अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की है। तहसीलदार से पूछा गया है कि क्या इस जमीन सौदे के लिए आवश्यक मंजूरी और नियम-कायदों का पालन किया गया था या नहीं। रिपोर्ट मिलने के बाद तय होगा कि डील रद्द होगी या सुहाना खान पर कार्रवाई होगी।
क्यों फंसा विवाद
- यह जमीन किसानों को खेती के उद्देश्य से दी गई थी।
- गैर-किसान के लिए इस तरह की जमीन खरीदना कानूनी रूप से संभव नहीं।
- बिना कलेक्टर की अनुमति ऐसे ट्रांसफर को अवैध माना जा सकता है।
परिवार और पृष्ठभूमि
सुहाना खान शाहरुख खान और गौरी खान की दूसरी संतान हैं। उनसे बड़े भाई आर्यन खान और छोटे भाई अब्राहम खान हैं। वे फिलहाल फिल्मों में एक्टिंग करियर शुरू करने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन यह जमीन डील उन्हें विवादों में ले आई है।