सामूहिक विवाह समारोहों में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया

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सीहोर \ सीहोर में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोहों में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं। कलेक्टर बालागुरू के. ने वन स्टॉप सेंटर में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर उड़न दस्ते बनाए हैं, ये दस्ते सामूहिक विवाह में वर-वधु की आयु के प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। नागरिक बाल विवाह की सूचना कंट्रोल रूम नंबर 07562-221666 पर दे सकते हैं। कलेक्टर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने सीहोर, आष्टा, इछावर, भैंरूदा और बुधनी अनुविभाग में उड़न दस्ते बनाए हैं। ये दस्ते सामूहिक विवाह में वर-वधु की आयु के प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। नियमों के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल रूम प्रभारी और उनकी टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। बाल विवाह की सूचना मिलते ही टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। दल प्रभारी अपने स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ को भी इस कार्य में लगा सकते हैं। अगर कोई बाल विवाह का मामला सामने आता है, तो पहले उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। असफल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कंट्रोल रूम प्रभारी और उनकी टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। बाल विवाह की सूचना मिलते ही टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। दल प्रभारी अपने स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ को भी इस कार्य में लगा सकते हैं। अगर कोई बाल विवाह का मामला सामने आता है, तो पहले उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। असफल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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