सावधान! 1 अप्रैल से बंद हो सकता है आपका PAN कार्ड, अगर आधार से नहीं मिला यह एक डिटेल

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भोपाल: अगर आपके पैन (PAN) और आधार (Aadhar) कार्ड में दर्ज नाम की स्पेलिंग में जरा सा भी अंतर है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष के साथ, आयकर विभाग उन पैन कार्ड्स पर कार्रवाई कर सकता है जिनका डेटा आधार से मैच नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) किया जा सकता है।

डेटा मिसमैच होने पर क्या होंगे नुकसान?

अगर आपके दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि या जेंडर में अंतर है, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

  • TDS की मार: बिना सक्रिय पैन के आपका TDS अधिक दर से कट सकता है।
  • रिफंड में देरी: आयकर रिफंड (Income Tax Refund) रुक सकता है।
  • बैंकिंग बाधा: बैंक खाता खोलने, KYC अपडेट करने या बड़े वित्तीय लेन-देन में परेशानी आएगी।
  • सरकारी योजनाएं: कई सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है।

घर बैठे कैसे सुधारें आधार में अपना नाम?

आधार कार्ड में सुधार के लिए आप ‘UIDAI’ के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं:

  1. लॉगिन: आधार नंबर और OTP के जरिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. अपडेट विकल्प: “Update Aadhaar Online” पर क्लिक करें।
  3. चयन: ‘Name’ अपडेट का विकल्प चुनें।
  4. दस्तावेज: सही नाम का प्रमाण (जैसे मार्कशीट या पासपोर्ट) अपलोड करें।
  5. शुल्क: निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।

PAN कार्ड में सुधार की प्रक्रिया (NSDL/UTIITSL)

यदि आधार सही है और पैन में गलती है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. वेबसाइट: NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. करेक्शन: “Changes/Correction in PAN” विकल्प को चुनें।
  3. विवरण: अपना पैन नंबर, सही नाम और जन्मतिथि भरें।
  4. दस्तावेज: आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में अपलोड करें।
  5. सबमिट: शुल्क भुगतान के बाद ‘Acknowledgement’ स्लिप डाउनलोड कर लें।

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