देर रात पाणिग्रहण संस्कार, समाज के 4 सम्मेलनों में इस साल 325 जोड़ों के विवाह हुए
राजगढ़
2 मई वानी कल छापीहेड़ा के नाटाराम थाना क्षेत्र में दांगी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के अनुसार इस सम्मेलन में बाल विवाह करार जाने की सूचना मिली है। इसे लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला बाल विकास विभाग, पुलिस व आयोजकों को पत्र लिखा था। पत्र मिलने के बाद अहिसा वेलफेयर सोसायटी, पुलिस के साथ संयुक्त टीम लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी सुनीता यादव नाटाराम गांव पहुंची, यहां प्रारंभिक पड़ताल में 17 में से जोड़े नाबालिग होने की जानकारी आयोजकों को न करने की समझाइश दी गई। इसके पहले संयुक्त टीम सेमलधुरा गांव में पहुंची थी। यहां तंवर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 50 जोड़ों का विवाह 4 मई को होना तय है। यहां प्रारंभिक जांच में 50 में से 25 जोड़े नाबालिग होने की जानकारी सामने आईं। दोनों ही सम्मेलनों के आयोजकों ने समझाइश के बाद कहा कि वे कम उम्र वाले जोड़ों की शादी सम्मेलन के जरिए नहीं कराएंगे। परिजनों को भी समझाइश देंगे कि वे बाल उम्र में बच्चों की शादी न करें। विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर भी सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी
कुशलपुरा गांव में 13 बच्चों के विवाह की सूचना
कुशलपुरा गांव में टीम को 13 बच्चों के बाल विवाह की सूचना मिली थी, यहां भी संयुक्त टीम पहुंची। टीम ने परिजनों को समझाइश दी। बताया कि बाल विवाह गैर-कानूनी है। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग से आसाराम भलावी और विनोद अहिरवार भी मौजूदा टाक
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की सूचना की तस्दीक करने गांवों में पहुंची डीपीओ की टीम
बाल विवाह में शामिल होने वाले भी होंगे दोषी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह करना या कराना अपराध है। ऐसा करने पर माता-पिता, अभिभावक, आयोजन करने वाले व्यक्ति, संस्था, निकाय, विवाह में शामिल या उपस्थित लोग दोषी माने जाएंगे। इन पर दो साल तक की कठोर जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।