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भोपाल / शहर में बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का आदेश आज (29 सितंबर) खत्म हो रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश 30 जुलाई को जारी किया था। आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन फिर से सख्ती करने की तैयारी में है।

आदेश की पृष्ठभूमि
30 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक और यात्री को आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य था। बिना हेलमेट वाहन चलाने से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है, और हेलमेट से गंभीर चोटों से बचा जा सकता है।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
आदेश के बाद प्रशासन ने शहर के बैरसिया, होशंगाबाद रोड सहित कई पेट्रोल पंपों की जांच की। आधा दर्जन से ज्यादा पंपों को आदेश का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम और कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए थे।
छूट और नियम
कलेक्टर ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश मेडिकल आपातकाल और आकस्मिक परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। आदेश अन्य नियमों और प्रतिबंधों के अतिरिक्त है। अधिकारी बताते हैं कि कलेक्टर को अधिकतम दो महीने तक आदेश जारी करने का अधिकार है। इसलिए अब बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का आदेश संभवतः फिर से जारी किया जा सकता है, और नई सूचना आज ही आ सकती है।
सरकार का संदेश
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह सड़क सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम है, ताकि दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।




