DR News India | भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो विभागों सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुल 1406 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य, विज्ञान व न्यायिक सेवाओं के क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।
आयुष विभाग में 13 जिलों में खुलेंगे नए चिकित्सालय, 1179 पद स्वीकृत

कैबिनेट ने आयुष चिकित्सालयों के लिए 1179 पद स्वीकृत किए हैं, जो प्रदेश के 13 जिलों में खुलने वाले नए आयुष केंद्रों में भरे जाएंगे।
इनमें—
- 373 नियमित पद
- प्रथम श्रेणी – 52
- द्वितीय श्रेणी – 91
- तृतीय श्रेणी – 230
- 806 संविदा/आउटसोर्स पद
- द्वितीय श्रेणी – 91
- तृतीय श्रेणी – 117
- चतुर्थ श्रेणी – 598
12 साल से खाली पड़े 218 वैज्ञानिकों के पद भरने को मंजूरी
मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वर्षों से रिक्त पड़े 218 वैज्ञानिकों के पदों के लिए सेवा नियम और शर्तों को स्वीकृति दी गई।
इनमें गैर-वैज्ञानिक संवर्ग के कर्मचारियों को भी अवसर मिलेगा।
विभाग में 11 मई 2015 से नई भर्ती पर लगी रोक को भी समाप्त कर दिया गया है।
आगर मालवा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन
कैबिनेट ने आगर मालवा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 9 नए पद स्वीकृत किए गए।
साथ ही मेडिको-लीगल संस्थान के अधिकारियों को 7वां वेतनमान लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के समान देने का निर्णय लिया गया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।

मिशन वात्सल्य के 33,346 बच्चों को 1,022 करोड़ की मदद
मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रदेश के 33,346 बच्चे हर महीने 4,000 रुपए की सहायता राशि पाएंगे।
योजना पर कुल 1,022.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे—
- राज्य सरकार – 408.96 करोड़
- केंद्र सरकार – 613.44 करोड़
18 वर्ष की आयु पूरी करके संस्था से बाहर होने पर बच्चों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और आफ्टर-केयर सुविधा भी दी जाएगी।
योजना के दायरे में आने वाले बच्चे:
- विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त माता के बच्चे
- अनाथ
- असाध्य बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर माता-पिता के बच्चे

सामाजिक सेवा करने वालों के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत
सामाजिक न्याय विभाग में सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
एक विशेष एजेंसी इन संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करेगी और उसके आधार पर लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
उज्जैन लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर सवाल
उज्जैन लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने के दावे पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। तराना विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने पूछा कि—
- यदि एक्ट वापस हो गया है तो कैबिनेट में निर्णय क्यों नहीं हुआ?
- क्या एक्ट सिर्फ उज्जैन से हटाया गया है या पूरे प्रदेश से?

किसानों को बड़ी राहत: सोलर पंप पर मिलेगी 90% सब्सिडी
कैबिनेट ने पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी।
अब 7.5 HP के सोलर पंप लगाने पर किसानों को सिर्फ 10% राशि देनी होगी, जबकि 90% राशि पर सरकार सब्सिडी देगी।
पहले यह लाभ अस्थायी कनेक्शन धारकों को मिलेगा, बाद में स्थायी कनेक्शन धारक भी योजना में शामिल होंगे।
किसानों को यह विकल्प भी मिलेगा—
- 3 HP वाले कनेक्शन धारक → 5 HP कनेक्शन
- 5 HP वाले कनेक्शन धारक → 7.5 HP कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे





