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⚠️ 400 से अधिक मतदाताओं का नहीं किया गया भौतिक सत्यापन; राष्ट्रीय महत्व के कार्य में उदासीनता पड़ी भारी
गुना, मध्य प्रदेश। निर्वाचन कार्य में बरती गई घोर लापरवाही और उदासीनता के कारण गुना जिले में दो बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) पर गाज गिरी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने तत्काल प्रभाव से दो BLO को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर की गई है।
📝 ये हैं निलंबित BLOs और उनकी लापरवाही
निलंबित किए गए दोनों कर्मचारी निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही के दोषी पाए गए हैं:
1. प्रियांश शर्मा (सहायक ग्रेड-3, पीएचई कार्यालय)
- पद: BLO, मतदान केंद्र क्रमांक 88
- लापरवाही: संबंधित मतदान केंद्र के कुल 467 मतदाताओं में से 268 मतदाताओं को ‘नो मैपिंग ऑप्शन’ से वेरीफाई किया गया, जिनका भौतिक सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया जा रहा था।
- उदासीनता: निर्वाचन कार्यालय और सुपरवाइजर द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद, उन्होंने 5 दिसंबर तक अपने कार्य में कोई सुधार नहीं किया।
2. अरविंद कुशवाह (सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय घोसीपुरा)
- पद: BLO, मतदान केंद्र क्रमांक 131
- लापरवाही: इनके केंद्र के 1027 मतदाताओं में से 192 मतदाताओं को ‘नो मैपिंग ऑप्शन’ से वेरीफाई किया गया था। इन्होंने UEF (ASDR) के तहत 256 मतदाताओं को वेरीफाई किया, लेकिन उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया।
⚖️ कलेक्टर का सख्त आदेश
कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोनों प्रकरणों में कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता प्रमाणित हुई है।
- निलंबन आधार: दोनों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल निलंबित किया गया है।
- मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गुना निर्धारित किया गया है, जहाँ से उन्हें नियमानुसार जीवन भत्ता प्राप्त होगा।
कलेक्टर की यह कार्रवाई दर्शाती है कि जिले में निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।






