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सीहोर | 17 फरवरी, 2026 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से सीहोर जिले में विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार, जिले की सभी नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में शिविर आयोजित कर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है।
- निश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को ₹3,000 प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी।
- पारिवारिक सुरक्षा: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को 50% राशि (₹1,500) पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- अंशदान: श्रमिक की आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 तक का मामूली मासिक अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
| श्रेणी | विवरण |
| आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष के बीच |
| मासिक आय | ₹15,000 या उससे कम |
| कार्य क्षेत्र | स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, हम्माल, कृषि श्रमिक आदि। |
| दस्तावेज | आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता और मोबाइल नंबर। |
कहाँ और कैसे कराएं पंजीयन?
श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि जिले का कोई भी पात्र श्रमिक इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे।
कलेक्टर का संदेश: “असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हमारे समाज की नींव हैं। इस योजना का उद्देश्य उन्हें बुढ़ापे में किसी पर निर्भर होने से बचाना है। मैं सभी पात्र श्रमिकों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील करता हूँ।”




