सीहोर: सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला, तहसीलदार और पटवारी को जान से मारने की धमकी; केस दर्ज

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अहमदपुर (सीहोर): मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के थाना अहमदपुर के अंतर्गत ग्राम दौलतपुरा में सरकारी काम में बाधा डालने और राजस्व विभाग की टीम पर हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। सीमांकन (नपती) की कार्यवाही करने पहुंचे तहसीलदार और पटवारी को न केवल काम रोकने के लिए धमकाया गया, बल्कि उन पर हथियारों से हमले की कोशिश भी की गई।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 20 मार्च 2026 की दोपहर करीब 12 बजे की है। तहसील दोराहा में पदस्थ पटवारी राजेन्द्र पारोचे, तहसीलदार महोदय और राजस्व निरीक्षकों की टीम के साथ ग्राम दौलतपुरा में नरेंद्र पाटीदार एवं अन्य आवेदकों की कृषि भूमि का सीमांकन करने पहुंचे थे। सुरक्षा के लिए टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद था।

जैसे ही सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, ग्राम सनखेड़ा के निवासी हेमसिंह गुर्जर, विश्राम सिंह, जगमोहन, और हिम्मत सिंह उर्फ ‘कंप्यूटर’ अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गए।

फरसी और डंडों से हमले का प्रयास

पटवारी द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार, आरोपियों ने चिल्लाते हुए नपती रोकने को कहा और धमकी दी कि “अगर नपती की तो हाथ-पांव तोड़ देंगे।” इसी बीच कुछ युवक हाथों में फरसी और डंडे लेकर आए और नपती दल पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला, जिसके बाद हमलावर भाग निकले।

आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए तहसीलदार और पटवारी के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद थाना अहमदपुर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, जिसके बाद ही सीमांकन की कार्यवाही पूरी हो सकी।

पुलिस की कार्यवाही

पटवारी राजेन्द्र पारोचे की शिकायत पर थाना अहमदपुर में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  • धारा 132: शासकीय कार्य में बाधा डालना।
  • धारा 221: लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना।
  • धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देना।
  • धारा 3(5): सामान्य आशय (Common Intention)।

वर्तमान में उप निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह यादव मामले की विवेचना कर रहे हैं। राजस्व टीम ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।


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