रायसेन
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन तथा शासन के अन्य विभागों एवं सहकारी व गैर सहकारी संगठनों के सहयोग व समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 30.04.2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु एक दिवसीय विशेष अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत प्रशासन के अन्य विभागों एवं सहकारी व गैर सहकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर बाल विवाह के संबंध में जिले के हाई रिस्क क्षेत्रों को चिन्हित किया गया।
अभियान का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर रायसेन में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार सोहाने एवं अन्य न्यायाधीशों द्वारा बाल विवाह रोकने संबंधी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीष महोदय सहित अरविंद रघुवंशी विशेष न्यायाधीष (एट्रोसिटी एक्ट), अरविंद कुमार जैन प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय, धर्मपाल सिंह सिवाच पंचम जिला न्यायाधीष, सुनील कुमार शौक चतुर्थ जिला न्यायाधीष, सचिन जैन प्रथम जिला न्यायाधीष, महेश कुमार माली द्वितीय जिला न्यायाधीष, अजय कुमार यदु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हर्षिनी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन, सौम्या साहू अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। यह रथ जिले के चिन्हित सभी संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरेगा। जिले में ऐसे स्थान जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं जैसे-ग्राम संडोरा, ग्राम पंचायत वीदपुरा, सिविल गार्डन गौहरगंज रोड औबेदुल्लागंज, ग्राम सोकलपुर उदयपुरा एवं अनिल बजाज गार्डन नगर पालिका सिलवानी को संवेदनषील क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के त्यौहार पर बाल विवाह अनुष्ठान रोकने के उद्देश्य से उक्त अवसर पर आयोजित एक दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत नालसा (बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना) 2024 के प्रावधानों के तहत हाई रिस्क व संवेदनषील क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विधिक सहायता टीमें गठित की गई हैं। जिला मुख्यालय रायसेन अंतर्गत ग्राम संडोरा ग्राम पंचायत वीदपुरा के दौरा करने हेतु टीम में सुबोध सक्सेना पैनल अधिवक्ता, प्रदीप राठौर पैनल अधिवक्ता, शुभम मालवीय असिस्टेंट एलएडीसीएस, नरेन्द्र बघेल पैरालीगल वालेंटियर एवं मीना रैकवार पैरालीगल वालेंटियर को नामांकित किया गया। उक्त विधिक सहायता टीम द्वारा अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम संडोरा ग्राम पंचायत वीदपुरा का दौरा किया गया। इस दौरान जिला प्रषासन के कांउटर से वैवाहिक जोंड़ो की आयु के संबंध में जानकारी ली गयी। साथ ही उनकी आयु के संबधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गयी। साथ ही विधिक सहायता टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से वैवाहिक जोडों से भी उनके आयु से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गयी। उक्त अभियान अंतर्गत ऐसा कोई भी वैवाहिक जौड़ा नहीं पाया गया जो बाल विवाह की श्रेणी में आता हो।