drnewsindia.com / इंदौर | डिजिटल डेस्क: इंदौर शहर में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में हुई जांच के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने Bigbasket, Social (Ring Road) और Heydeli Pizza के फूड लाइसेंस निलंबित (Suspend) कर दिए हैं।
तीनों ही प्रतिष्ठानों को पहले सुधार सूचना पत्र दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा में कमियां दूर न करने पर यह सख्त एक्शन लिया गया है।
🍕 Heydeli Pizza: कॉकरोच, जंग लगे बर्तन और जला हुआ काला तेल
स्कीम नंबर 54 स्थित Gemini Mall के Heydeli Pizza की किचन में जांच टीम को बेहद शर्मनाक स्थिति देखने को मिली:
- गंदगी और कीड़े: फ्रीजर और फर्श पर कॉकरोच रेंगते मिले। किचन के दरवाजे के नीचे खुली जगह थी, जिससे कीड़े-मकोड़े आसानी से अंदर जा सकते थे।
- सेहत से खिलवाड़: खाना बनाने के लिए जले हुए काले तेल का इस्तेमाल हो रहा था। मोकटेल बनाने वाले प्लेटफॉर्म और बर्तनों में जंग लगी मिली।
- दस्तावेजों का अभाव: कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, वॉटर टेस्ट रिपोर्ट और NABL लैब की जांच रिपोर्ट गायब थी।

🍹 Social Ring Road: एक ही फ्रीजर में मिला वेज और नॉनवेज
MR-10 स्थित Social आउटलेट में भी गंभीर लापरवाही उजागर हुई:
- क्रॉस-कंटामिनेशन: स्टोर रूम में वेज और नॉन-वेज खाद्य सामग्री को एक ही डीप फ्रीजर में साथ रखा गया था।
- सफाई की अनदेखी: डस्टबिन खुले पड़े थे, स्टोर रूम के दरवाजे खुले थे और सामान का सही रख-रखाव नहीं था।
- लैब रिपोर्ट गायब: पानी और खाने की NABL लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे।

🛒 Bigbasket: खाने-पीने के सामान के साथ रखा था अखाद्य सामान
स्कीम नंबर 54 स्थित Bigbasket के वेयरहाउस/स्टोर में भी कई अनिमितताएं पाई गईं:
- असुरक्षित रख-रखाव: खाद्य सामग्री (Food Items) के साथ अखाद्य सामान (Non-food Items) को मिलाकर रखा गया था।
- ट्रेनिंग व रिकॉर्ड की कमी: FSSAI/FoSTaC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कर्मचारियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल के रिकॉर्ड पेश नहीं किए जा सके।
🚫 निलंबन अवधि में कारोबार पूरी तरह रहेगा बंद
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत तीनों प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास रखा जल्दी खराब होने वाला सामान तुरंत हटाएं।
प्रशासनिक चेतावनी: लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों को अपना खाद्य कारोबार पूरी तरह बंद रखना होगा। यदि इस दौरान व्यापार संचालित पाया गया, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




