नई ट्रांसफर नीति में अतिशेष को आवेदन करना जरूरी, नहीं तो जबरन करेंगे इधर-उधर

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गुना / सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सैकड़ों शिक्षकों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैसेज मिल रहा है कि आप अतिशेष हैं। इसलिए ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। एक साल पहले ही कर अतिशेष की प्रक्रिया में इधर-उधर हुए। शिक्षकों को फिर परेशान होना पड़ेगा। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई, क्योंकि शिक्षा विभाग ने छात्र-शिक्षक अनुपात के सेटअप में बदलाव कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट के प्रावधानों में मनमाने तरीके से बदलाव कर दिया गया है। नए सेटअप को लेकर आज तक न तो कोई सरकारी आदेश निकला, न ही नोटिफिकेशन। वहीं डीईओ सीएस सिसौदिया का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय से जो सेटअप भेजा गया है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।केंद्र सरकार के कानून में अफसरों ने मनमाने बदलाव कर दिए, न आदेश हुए, न नोटिफिकेशन
संगठनों में भारी नाराजगी
प्रांतीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र रघुवंशी ने कहा कि हमारी मांग है कि पुराने सेटअप के तहत ही अतिशेष की प्रक्रिया चले। इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उधर मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नीतेश जैन ने व ने कहा कि नए सेटअप को लेकर कानून में बदलाव होना चाहिए। इसके लिए अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। न ही किसी तरह का कोई आदेश अब तक सामने आया। वहीं राज्य शिक्षक संघ के नरेंद्र भार्गव ने बताया कि नए सेटअप को लेकर शिक्षक परेशान हो रहे हैं। पुराने सेटअप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।
कानून में यह है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 में छात्र-शिक्षक अनुपात के सेटअप तय किया गया है। प्राइमरीरू कक्षा एक से 5 तक के स्कूलों में अगर छात्र संख्या 60 या इससे कम है तो 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 पर 3 और 91 से 120 छात्रों पर 4 शिक्षक होंगे।
मिडिलरू 6 से 8वीं तक न्यूनतम 3 शिक्षक। 105 दर्ज संख्या पर प्रत्येक 35 छात्र पर एक अतिरिक्त विषय शिक्षक होना चाहिए। नया सेटअप
प्राइमरीरू कक्षा एक से 5वीं तक अब तीसरा शिक्षक तभी होगा, जब छात्र संख्या 75 या उससे अधिक होगी। यानि ऐसे स्कूल जहां 61 से 90 के बीच बच्चे हैं, वहां तीसरे शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। मिडिल स्कूलः अब 1 से 122 छात्र संख्या पर 3 शिक्षक होंगे। इनमें गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक ही रहेंगे। 122 बच्चों से अधिक होने पर ही प्रत्येक 35 बच्चों पर एक अतिरिक्त शिक्षक का प्रावधान होगा।
अतिशेष होने पर ट्रांसफर होगा
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति के मुताबिक अतिशेष शिक्षकों को तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका प्राशासनिक स्थानांतरण कर दिया जाएगा।
असर रू 321 स्कूलों में अतिशेष हो गए शिक्षक
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक आकलन के मुताबिक 321 स्कूलों में पुराने सेटअप के आधार पर काम कर रहे शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे। इनकी संख्या 500 से ज्यादा हो सकती है। इसमें आधे प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक होंगे।

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