सीबीआई कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई 3 साल की कैद

0
12

व्यापमं पीएमटी घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई 3 साल की कैद, 16 हजार जुर्माना भी लगाया

भोपाल/ भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत ने व्यापमं पीएमटी घोटाले से जुड़े एक अहम मामले में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वर्ष 2009 की गांधी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े के जरिए दाखिला दिलाने के आरोप में अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की कठोर कैद और कुल 16,000 रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित व्यापमं पीएमटी (मेडिकल प्रवेश परीक्षा) घोटाले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को तीन-तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने इन सभी दोषियों पर कुल 16,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में वर्ष 2009 की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वरों की मदद से एडमिशन दिलाने का षड्यंत्र रचा गया था। 

इनमें चार  उम्मीदवार विकास सिंह, कपिल पारटे, दिलीप चौहान, प्रवीण कुमार थे, जिन्होंने मेडिकल प्रवेश के लिए सॉल्वर के माध्यम से परीक्षा दी थी। पांच सॉल्वर नागेन्द्र कुमार, दिनेश शर्मा, संजीव पांडे, राकेश शर्मा, दीपक ठाकुर ऐसे थे, जिन्होंने असली परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी, जबकि एक बिचौलिया सत्येन्द्र सिंह इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश (व्यापमं प्रकरण) की अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने टिप्पणी की कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे गंभीर क्षेत्र में इस तरह की धोखाधड़ी समाज के लिए खतरनाक है और इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले की जांच पहले एसटीएफ के पास थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपा गया था।  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here