राजगढ़ में महिला की साड़ी खींचने के आरोपी को सजा: 2 धाराओं में 1-1 साल का कठोर कारावास

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राजगढ़/राजगढ़ जिले में महिलाओं से छेड़छाड़ के दो मामलों में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में पीड़ित महिलाओं की त्वरित रिपोर्ट और पुलिस की जांच के चलते अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

दूसरा मामला: जयसिंह बेड़िया को भी 1 साल की सजा दूसरी घटना 1 मार्च 2022 की है। राजगढ़ की एक महिला दोपहर 12 बजे खेत में पानी लेने गई थी। तभी गांव का ही निवासी जयसिंह बेड़िया वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए महिला से अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी ने महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर वह भाग गया।

शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 294 और 354 के तहत केस दर्ज किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति भार्गव की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। इस मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोनिया ने सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी की।

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