रायसेन
प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन में 16 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सीएम राईज उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटनदेव रायसेन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से उपस्थित छात्र-छात्राओं को धर्मपाल सिंह शिवाच पंचम जिला न्यायाधीश रायसेन द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में जानकारी दी गई कि लैंगिक अपराधों से बच्चां का संरक्षण अधिनियम, 2012 ऐसे प्रत्येक बालक को जो 18 वर्ष से कम आयु का हो यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अष्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है जिसमें न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के हित को सर्वोपरि रखा गया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि यदि आपके साथ कोई आपका रिश्तेदार, बाहरी व्यक्ति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, ऐसी परिस्थिति में आप अपनी समस्या को अपने माता-पिता या करीबियों को बता सकते है, अन्यथा समीप स्थित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते है, ताकि संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जा सके। उनके द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में उपस्थित अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मूल अधिकार व मूल कर्तव्य के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते है। यह ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता, लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण अथवा आजादी की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है। साथ ही मौलिक अधिकारों के साथ-साथ भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है। हमें अपने मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। हर्षिनी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, निशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत योजना एवं नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के संबंध में छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण सहित अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य एलएन प्रधान सहित शिक्षक भी उपस्थित रहे।