भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अगस्त 2025 से इन दोनों शहरों में बिना हेलमेट के पेट्रोल और सीएनजी नहीं दी जाएगी। यह निर्णय सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है।
जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बुधवार को यह आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार, टू-व्हीलर चालकों को पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर ईंधन तभी मिलेगा, जब वे हेलमेट पहनकर आएंगे।
महापौर ने दिए और कड़े निर्देश
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि शासकीय कार्यालयों में भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट कार्यालय में प्रवेश न दिया जाए।
पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई
डीलर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि अगर कोई पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि यदि उपभोक्ता ज़ोर ज़बरदस्ती से पेट्रोल लेता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर स्पष्टता अभी बाकी है।
भोपाल में 192 पेट्रोल पंप
भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप हैं, जहां हर दिन करीब 21 लाख लीटर पेट्रोल-डीजल की खपत होती है। इसमें से 50% से ज्यादा खपत पेट्रोल की है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना हेलमेट किसी भी वाहन चालक को ईंधन न दिया जाए।
नया नियम संक्षेप में:
- बिना हेलमेट पेट्रोल-सीएनजी नहीं मिलेगा
- सरकारी दफ्तरों में भी हेलमेट अनिवार्य (प्रस्तावित)
- नियम तोड़ने पर पंप संचालक पर कार्रवाई संभव
- 1 अगस्त से आदेश प्रभावी