भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्ती: पुलिस आयुक्त ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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भोपाल। राजधानी भोपाल में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना या भड़काऊ मैसेज शेयर करना भारी पड़ सकता है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर धार्मिक, जातिगत या सामाजिक भावनाएं भड़काने वाला कंटेंट पोस्ट, शेयर, कमेंट या फॉरवर्ड नहीं करेगा।

आदेश के अनुसार, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एसएमएस समेत किसी भी प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही, किसी ग्रुप में आपत्तिजनक संदेश आने पर उसे रोकना एडमिन की जिम्मेदारी होगी।

इसी तरह अफवाहें, तोड़-मरोड़कर पेश किए गए तथ्य, हिंसा या अवैध गतिविधियों के लिए उकसाने वाले संदेश भी पूरी तरह बैन रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत केस दर्ज होगा।

साइबर कैफे संचालकों के लिए भी नियम तय किए गए हैं—

  • बिना वैध पहचान पत्र के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • विजिटर्स का रजिस्टर व फोटो रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
  • हर कैफे में कैमरा लगाना होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।


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