गुना: सहेली से रेप कराने वाली महिला आरोपी को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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गुना। कैंट थाना क्षेत्र के एक रूहानी मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अपने ही पति से अपनी सहेली का बार-बार रेप कराने वाली आरोपी महिला, यास्मीन खान की जमानत याचिका अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और उसके भाई को भी पहले ही जेल भेज दिया है।

🚨 क्या है पूरा मामला?

घटना की शुरुआत करीब 4 महीने पहले हुई थी। पीड़ित 22 वर्षीय युवती आरोपी महिला यास्मीन खान के साथ पार्लर का काम सीखती थी।

  • धोखे से बुलाया: यास्मीन ने पीड़िता को काम के बहाने घर बुलाया, जहाँ पहले से मौजूद उसके पति शरीफ खान ने युवती के साथ जबरदस्ती की।
  • सहेली ने दिया साथ की जगह धोखा: जब पीड़िता ने अपनी सहेली यास्मीन को आपबीती सुनाई, तो मदद करने के बजाय उसने मामले को दबाने और बदनामी की धमकी देकर चुप करा दिया।
  • पहरेदारी करती थी सहेली: आरोप है कि इसके बाद कई बार यास्मीन खुद घर के बाहर पहरा देती थी और कमरे के अंदर उसका पति शरीफ युवती के साथ दरिंदगी करता था।

🔨 28 मार्च को हुआ खुलासा

28 मार्च की शाम जब आरोपी शरीफ ने युवती को फिर से धमकी देकर घर बुलाया, तो वहां शरीफ का भाई मुबीन खान भी मौजूद था।

  1. कमरे के अंदर शरीफ जबरदस्ती कर रहा था, जबकि यास्मीन और मुबीन बाहर रखवाली कर रहे थे।
  2. पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर विरोध किया और शरीफ को धक्का दिया, जिससे वह गिर गया।
  3. इसी दौरान परिवार वाले मौके पर पहुँच गए और युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।

📋 पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला

कैंट पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शरीफ खान, यास्मीन खान और मुबीन खान के खिलाफ FIR दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कोर्ट अपडेट: > आरोपी महिला यास्मीन खान ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और महिला की सक्रिय भूमिका को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है।


📌 मुख्य बिंदु:

  • आरोपी: शरीफ खान (पति), यास्मीन खान (पत्नी), मुबीन खान (भाई)।
  • थाना: कैंट थाना, जिला गुना (म.प्र.)।
  • आरोप: सामूहिक षड्यंत्र, बलात्कार और जान से मारने की धमकी।

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