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भोपाल कोर्ट का फैसला: पिता और मां को भी मारपीट व अवैध हथियार रखने के मामले में एक-एक साल की सजा
भोपाल। करीब चार साल पुराने चर्चित हत्या मामले में भोपाल की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय पेंदाम की अदालत ने मुख्य आरोपी कुशाल उर्फ हर्ष रैकवार को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी के पिता जयशंकर रैकवार और मां उमा भारती रैकवार को मारपीट और अवैध हथियार रखने के अपराध में एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
गंदे पानी के विवाद ने लिया था हिंसक रूप
यह घटना 4 जून 2022 को शाहपुरा थाना क्षेत्र के बावड़िया कलां स्थित दूधी इमली इलाके में हुई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी जयशंकर रैकवार अक्सर पड़ोसी के घर के सामने गंदा पानी बहाता और शराब के नशे में विवाद करता था। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। जब 24 वर्षीय सरवन बैरागी अपनी मां और भाई के बचाव में आया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।
हंसिया से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत
अभियोजन के अनुसार, मुख्य आरोपी कुशाल उर्फ हर्ष रैकवार घर से मछली काटने वाला हंसिया लेकर आया और सरवन की पीठ पर जानलेवा वार किया। इसके बाद पिता जयशंकर ने चाकू और डंडे से हमला किया, जबकि उमा भारती ने फावड़े से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल सरवन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।





