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जावर (सीहोर): सीहोर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और सड़कों पर रसूख दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना जावर पुलिस ने एक बिना अनुमति हूटर और ब्लैक फिल्म लगी स्कॉर्पियो कार को रोककर बड़ी चालानी कार्रवाई की है।
📍 मुख्य बिंदु: एक नजर में
- कार्रवाई का स्थान: जावर जोड़ के पास
- तारीख: 15 मई 2026
- वाहन का विवरण: काले रंग की स्कॉर्पियो (नंबर: MP 09 DA 3126)
- आरोपी चालक: राहुल पिता सूरज सिंह सेंधव (निवासी: कजलास)
- कुल जुर्माना (शमन शुल्क): ₹3,500 रूपये
👮 वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना द्वारा जिले में यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत एवं आष्टा एस.डी.ओ.पी. श्री दामोदर गुप्ता के मार्गदर्शन में जावर थाना प्रभारी हेमंत पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

🕵️ कैसे धरी गई रसूखदार गाड़ी? (पुलिस कार्रवाई का विवरण)
15 मई 2026 को जावर जोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती दिखी। गाड़ी पर प्रतिबंधित हूटर/सायरन लगा हुआ था और उसके शीशों पर गहरे काले रंग की फिल्म (ब्लैक फिल्म) चढ़ी हुई थी।
जावर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गाड़ी को जावर जोड़ पर ही रुकवा लिया। पूछताछ में चालक की पहचान राहुल सिंह सेंधव निवासी कजलास के रूप में हुई। पुलिस गाड़ी को जब्त कर थाने लेकर आई।
⚖️ इन धाराओं के तहत लगाया गया जुर्माना:
पुलिस ने मोटर व्हीकल (MV) एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की:
- धारा 185(4): वाहन में अवैध रूप से हूटर/सायरन का उपयोग करना।
- धारा 100(2)/177: वाहन में पारदर्शी सुरक्षा शीशा न होना (काली फिल्म का उपयोग)।
- कुल शमन शुल्क: ₹3,500 की चालानी राशि वसूल की गई।
📢 पुलिस की अपील
थाना प्रभारी हेमंत पाण्डेय ने क्षेत्र के वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। वाहनों पर अवैध रूप से हूटर, सायरन, काली फिल्म या भ्रामक नंबर प्लेट का उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।





