भोपाल में शादी है? तो पहले गैस एजेंसी पर जमा करना होगा ‘शादी का कार्ड’, तभी मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर

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भोपाल | शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 भोपाल में शादी का सीजन शुरू होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत शुरू हो गई है। कालाबाजारी रोकने और मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन ने एक अनोखी और सख्त व्यवस्था लागू की है। अब बिना शादी के कार्ड के आपको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा।


📄 नई व्यवस्था: सिलेंडर पाने के लिए क्या करना होगा?

अगर आपके घर में शादी है और आपको कमर्शियल सिलेंडर चाहिए, तो आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • कार्ड अनिवार्य: गैस एजेंसी पर शादी का ओरिजिनल कार्ड जमा करना होगा।
  • दस्तावेज: कार्ड के साथ पहचान पत्र (ID Proof) और एक आवेदन देना होगा (जिसमें शादी की तारीख, समय और स्थान का जिक्र हो)।
  • लिमिट: एक परिवार को अधिकतम 2 कमर्शियल सिलेंडर ही दिए जाएंगे।

💰 खर्च का गणित: कितना पैसा देना होगा?

प्रशासन ने सिक्योरिटी और रिफिलिंग के रेट भी तय कर दिए हैं:

विवरणशुल्क (प्रति सिलेंडर)कुल (2 सिलेंडर के लिए)
सिक्योरिटी डिपॉजिट₹2200 (वापसी योग्य)₹4400
गैस रिफिलिंग शुल्क₹1850₹3700

नोट: सिलेंडर खाली होने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर एजेंसी को लौटाना अनिवार्य है, तभी आपका डिपॉजिट पैसा वापस मिलेगा।


⚠️ क्या बोले जिम्मेदार?

फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार, सभी गैस कंपनियों से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि आम जनता को शादी के समय परेशानी न हो।

हालांकि, कैटर्स एसोसिएशन इस फैसले से बहुत खुश नहीं है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रिंकू भटेजा का कहना है कि:

“बड़े आयोजनों में 2 सिलेंडर ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। सिलेंडर न मिलने के कारण मजबूरी में लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना पड़ रहा है, जिससे खाने का स्वाद और समय दोनों प्रभावित हो रहे हैं।”


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