मप्र में अब समय पर मिलेगा वेतन: जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीकृत वेतन भुगतान सिस्टम

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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए साल से राज्य में केंद्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम (Central Pay Processing System) लागू किया जा रहा है।
इस व्यवस्था के तहत अब सभी विभागों के लिए वेतन भुगतान प्रक्रिया एक ही सिस्टम से संचालित होगी, जिससे वेतन वितरण में हो रही देरी को खत्म किया जा सकेगा।

कोष एवं लेखा कमिश्नर के अनुसार, यह नई प्रणाली दिसंबर 2025 के वेतन (भुगतान माह जनवरी 2026) से लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


क्यों बदली जा रही है व्यवस्था?

बीते महीनों में राज्य के कई विभागों में वेतन भुगतान लगातार देरी से हो रहा था।
जांच में पाया गया कि कई DDO समयसीमा के भीतर पे-रोल जनरेट नहीं कर रहे थे, जिससे देयक कोषालय तक देर से पहुंचते थे।

मप्र कोषालय संहिता 2020 के अनुसार, वेतन देयक हर माह की 20 तारीख से कोषालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
लेकिन समयसीमा का पालन न होने के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था।


अब कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

नई व्यवस्था में—

  • वेतन आईएफएमआईएस (IFMIS) के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर प्रोसेस किया जाएगा।
  • सभी DDO को अब अलग से पेरोल जनरेट नहीं करना पड़ेगा
  • केवल आवश्यक संशोधन कर देयक प्रस्तुत करना होगा।
  • इससे वेतन आहरण में समयबद्धता और पारदर्शिता आएगी।
  • सभी कर्मचारियों को हर माह 1 तारीख को वेतन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

कोष लेखा कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि सिस्टम पूरी तरह से तैयार है और नए साल से इसी व्यवस्था में वेतन का भुगतान किया जाएगा।


कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

  • हर माह तय तिथि को वेतन मिलने की सुविधा
  • वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी समाप्त
  • सभी विभागों में एकसमान और पारदर्शी प्रक्रिया
  • आईएफएमआईएस के माध्यम से त्वरित व स्वचालित प्रोसेसिंग

विभागों को जारी किए गए निर्देश

सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि—

  • केंद्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम के नियमों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।
  • DDOs समय पर संशोधन और देयक प्रस्तुत करें।
  • किसी भी प्रकार की देरी पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।

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