सीहोर: मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन; 9.83 लाख कुल मतदाता, ‘अनमैप’ वोटर्स के लिए 2 जनवरी से विशेष प्रक्रिया शुरू

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सीहोर | अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृंदावन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जिले की नई प्रारूप मतदाता सूची (Draft Roll) जारी कर दी गई है। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चारों विधानसभाओं की प्रतियां सौंपी गईं और ‘अनमैप’ मतदाताओं को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।


जिला मतदाता सांख्यिकी (2026 ड्राफ्ट रोल)

जिले में कुल मतदाताओं की संख्या अब 9,83,143 हो गई है। निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 1257 से बढ़ाकर 1367 कर दी गई है।

विधानसभाकुल मतदातापुरुषमहिलाअन्य
बुधनी2,69,0681,40,2451,28,81706
आष्टा2,78,1601,44,3821,33,77503
इछावर2,24,9271,17,5741,07,34607
सीहोर2,10,9881,08,5151,02,46706
कुल योग9,83,1435,10,7164,72,40522

⚠️ ‘अनमैप’ मतदाताओं के लिए जरूरी सूचना

जिले में 11,335 मतदाता ऐसे हैं जो वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाए हैं। इनके लिए विशेष समय सारणी घोषित की गई है:

  • नोटिस अवधि: 02 जनवरी 2026 से 09 फरवरी 2026 तक।
  • सुनवाई केंद्र: * बुधनी क्षेत्र: बुधनी, भैरूंदा, रेहटी।
    • आष्टा क्षेत्र: आष्टा, जावर।
    • इछावर क्षेत्र: इछावर।
    • सीहोर क्षेत्र: सीहोर, श्यामपुर।

फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज

यदि आपका नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं है, तो जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे:

  1. 01 जुलाई 1987 से पहले जन्म: स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेज।
  2. 01 जुलाई 1987 – 02 दिसम्बर 2004 के बीच: स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र + माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र।
  3. 02 दिसम्बर 2004 के बाद जन्म: स्वयं का + माता एवं पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र।

उपलब्ध फॉर्म:

  • फॉर्म 6: नवीन मतदाता पंजीकरण।
  • फॉर्म 7: नाम निरसन (हटाने) के लिए।
  • फॉर्म 8: संशोधन या घोषणा पत्र के लिए।

मुख्य दिशा-निर्देश

  • स्वयं उपस्थिति अनिवार्य नहीं: यदि मतदाता आने में असमर्थ है, तो वह अपने परिवार के सदस्य को अधिकृत कर सकता है या बीएलओ (BLO) को दस्तावेज सौंप सकता है।
  • बीएलए की भूमिका: मान्यता प्राप्त दलों के बीएलए (BLA) एक बार में 10 फॉर्म बीएलओ को जमा कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन सुविधा: मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं।

पहचान पत्र की सूची: पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार (आयोग के निर्देशानुसार), सरकारी आईडी कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज माना जाएगा।

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