सीहोर जिला परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाली 20 बसों और वाहनों पर कार्रवाई की। विभाग ने इन वाहनों पर कुल 20 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
जिला परिवहन अधिकारी रीतेश तिवारी के अनुसार, वाहन संचालकों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थीं। इनमें अधिक किराया वसूलना, वाहनों में ओवरलोडिंग और अग्नि शामक यंत्र न लगाना शामिल है। साथ ही लंबी दूरी की बसें सीहोर बस स्टैंड तक नहीं पहुंच रही थीं।
ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों को मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्धारित किराए से ज्यादा की वसूली पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।