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भैरुंदा | सीहोर पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों और शोर प्रदूषण के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज, 29 अप्रैल 2026 को भैरुंदा पुलिस ने तेज ध्वनि में डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो डीजे सेट ज़ब्त किए हैं।
बिना अनुमति के बज रहा था शोर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत और एसडीओपी भैरुंदा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान दो वाहन बिना किसी वैध अनुमति के और निर्धारित मानकों से कहीं अधिक तेज आवाज में डीजे बजाते पाए गए।

इन पर हुई कार्रवाई:
- वाहन क्रमांक MP 13 GA 6736: संचालक गोलु (पिता रमेश चन्द्र अटेरिया), निवासी बालागांव।
- वाहन क्रमांक MP 04 ZK 5193: संचालक महेन्द्र चौहान (पिता अनैक सिंह चौहान), निवासी रेहटी।
पुलिस द्वारा वैध दस्तावेज़ और अनुमति मांगे जाने पर संचालक कोई भी कागज़ पेश नहीं कर सके।
कानूनी शिकंजा: कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत केस
पुलिस ने दोनों डीजे संचालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत मामला दर्ज किया है। डीजे सिस्टम, मिक्सर और सेटअप समेत दोनों वाहनों को मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया है।
पुलिस की अपील: सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें और बिना अनुमति के डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग न करें।
कार्रवाई में शामिल टीम:
इस सराहनीय कार्रवाई में प्रआर राममनोहर, आर सतेन्द्र, आर जितेन्द्र, आर विपिन और आर आशीष की मुख्य भूमिका रही।
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