Bhopal Court Order: ‘यह बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती’ कहने वाली बहू पर भोपाल कोर्ट सख्त; 20 हजार का जुर्माना, सास के पक्ष में फैसला

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भोपाल | राजधानी भोपाल की एक अदालत ने घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के मामले में एक मिसाली फैसला सुनाया है। बहू द्वारा दी जाने वाली लगातार प्रताड़ना और गाली-गलौज से परेशान 60 वर्षीय बुजुर्ग सास की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बहू को दोषी पाया है और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना (क्षतिपूर्ति राशि) ठोंका है।

⚖️ कोर्ट ने प्रताड़ना का दोषी पाया, भविष्य के लिए दी चेतावनी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की कोर्ट ने तुलसी नगर निवासी पीड़ित बुजुर्ग सास शारदा वर्मा द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

  • जुर्माना: कोर्ट ने बहू ज्योति वर्मा को आदेश दिया है कि वह अपनी सास को मानसिक प्रताड़ना के एवज में 20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दे।
  • सख्त हिदायत: इसके साथ ही कोर्ट ने बहू को सख्त आदेश दिया है कि वह भविष्य में ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना नहीं करेगी।

📋 महिला एवं बाल विकास और पुलिस रिपोर्ट बनी आधार

इस फैसले में सरकारी विभागों की जांच रिपोर्ट बेहद अहम साबित हुई:

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की ‘घरेलू घटना रिपोर्ट’ और महिला थाना भोपाल की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया था कि बहू द्वारा बुजुर्ग सास के साथ लगातार अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और हिंसक कृत्य किया जा रहा था।
  • बहू अक्सर अपनी सास को ताने मारते हुए कहती थी कि “यह बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती”, जिससे बुजुर्ग महिला को भारी मानसिक आघात पहुँच रहा था।

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