दिल्ली में INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CJI सूर्यकांत ने आवेदन किया अस्वीकार; विरोध प्रदर्शन के बीच 6 मेट्रो स्टेशन बंद

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को INDIA ब्लॉक के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाने तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इस बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के मिलने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद कांग्रेस ने मार्च को लेकर अपना रुख कायम रखा है।

विपक्षी दलों का यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब राजधानी में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। हालांकि, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोप राजनीतिक विवाद का विषय हैं और उन्हें संबंधित तथ्यों तथा कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही परखा जा सकता है।

CJI सूर्यकांत ने मिलने का अनुरोध क्यों स्वीकार नहीं किया?

INDIA ब्लॉक के नेताओं की योजना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात कर अपनी चिंताओं को सामने रखने की थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले से संबंधित मुद्दे पहले से ही न्यायिक विचाराधीन हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बजाय उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत का रुख करने का संकेत दिया।

इस घटनाक्रम को समझने के लिए मुलाकात के अनुरोध और अदालत में याचिका दाखिल करने के बीच अंतर स्पष्ट होना जरूरी है। किसी राजनीतिक दल या सांसद को मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अवसर न मिलना अपने आप में याचिका खारिज होने के समान नहीं है। इसी तरह, याचिका दायर करने और उस पर सुनवाई होने की प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी चरण हैं।

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