पटना: खान सर के इंस्टीट्यूट पर हमले के आरोपी रोशन आनंद को बड़ी राहत, सिविल कोर्ट ने दी जमानत

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पटना (बिहार)। बिहार की राजधानी पटना से कोचिंग जगत और कानूनी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना सिविल कोर्ट ने ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट’ के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ी राहत देते हुए जमानत (बेल) दे दी है। रोशन आनंद चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले और कथित फायरिंग के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से जेल में बंद थे।

अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद अब रोशन आनंद के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस

इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं:

  • बचाव पक्ष के वकीलों ने रोशन आनंद को बेकसूर बताते हुए दलील दी कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के तहत घसीटा गया है।
  • वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस और दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद रोशन आनंद की जमानत याचिका (Bail Petition) को स्वीकार कर लिया और उन्हें तुरंत बेल देने का आदेश जारी कर दिया।

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा विवाद पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के ‘खान इंस्टीट्यूट’ के बाहर हुआ था। आरोप था कि कोचिंग संस्थान के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर विवाद और कथित तौर पर फायरिंग की गई थी। इस हमले और हंगामे के पीछे ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट’ के डायरेक्टर रोशन आनंद का हाथ होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद से ही पटना के कोचिंग हब और छात्रों के बीच इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई थीं। आज कोर्ट के इस फैसले ने ज्ञान बिंदु संस्थान और रोशन आनंद के समर्थकों को बड़ी राहत दी है।

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