भोपाल / कार टैक्सी अनियंत्रित होकर पलटने से युवक की मौत होने के मामले में भोपाल जिला न्यायालय ने मृतक के परिवार को 20 लाख 91 हजार 600 रुपए का क्लेम दिलाया है। मृतक की पली, बेटा-बेटी, मां और भाई ने कोर्ट में दावा आवेदन लगाया था। दावा आवेदन कार मालिक विनोद दासया, कार चालक अजय कुमार और बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ पेश किया गया था।
घटना 19 मई 2021 की है। मृतक जसपाल सिंह मीणा अपने परिचितों के साथ लगन लेकर कार से सीडूखेड़ी जा रहे थे। रास्ते में अजय ने कार को लापरवाही से चलाया जिससे कार अनियंत्रित हो गई। अजय कार को संभाल नहीं पाया और लापरवाही के चलते कार पलट गई। इससे कार में बैठे सभी लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। वहीं, जसपाल के सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में जसपाल की मौत हो गई थी।