1 नवंबर से बदलेंगे कई नियम: LPG सिलेंडर, टोल पास, दिल्ली में वाहन एंट्री और GST से जुड़े बड़े अपडेट

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नई दिल्ली। अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन है और 1 नवंबर 2026 से देश के अलग-अलग हिस्सों में कई नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका असर आम लोगों की रसोई, सड़क यात्रा, वाहन चालकों, कारोबारियों और कुछ राज्यों में खरीदारी के तरीकों पर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए नया रियायती टोल पास शुरू हो रहा है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले कुछ पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी। वहीं, तमिलनाडु में शराब की खरीद पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा और कीमतों में भी बदलाव किया गया है।

इन बदलावों को समझना इसलिए जरूरी है, ताकि लोग महीने की शुरुआत से पहले अपनी जरूरतों और यात्रा की योजना बना सकें। हालांकि, सभी बदलाव पूरे देश में एक समान लागू नहीं होंगे। कुछ नियम केवल विशेष राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित हैं।

1. LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर 2026 को भी नए LPG रेट जारी किए जाने की संभावना है। कीमतों में बदलाव का असर घरेलू बजट और कारोबार, दोनों पर पड़ सकता है।

घरेलू LPG सिलेंडर का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है। दोनों श्रेणियों की कीमतें अलग-अलग तय होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमत, आयात लागत और अन्य संबंधित कारकों का असर दरों पर पड़ सकता है।

2. टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा नया रियायती पास

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए 1 नवंबर से एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक लोकल पास की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें रोजमर्रा के काम या आवागमन के लिए अपने नजदीकी टोल प्लाजा से बार-बार गुजरना पड़ता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, पात्र टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक इस पास का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है।

3. दिल्ली में दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से वाहन प्रवेश से जुड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहन जो BS6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें निर्धारित अवधि में दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहने की जानकारी दी गई है। इसका असर खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

4. तमिलनाडु में 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीद पर डिजिटल भुगतान जरूरी

तमिलनाडु में सरकारी शराब दुकानों का संचालन करने वाली तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) ने भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया है। 1 नवंबर से 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीद पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत ग्राहक UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। 1,000 रुपये तक की खरीद पर नकद और डिजिटल, दोनों तरह से भुगतान का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यह नियम राज्य में संचालित TASMAC के लगभग 4,048 खुदरा शराब दुकानों पर लागू होगा।

कंपनी ने दुकानों में POS मशीनों की व्यवस्था और उनके सही तरीके से काम करने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को व्यक्तिगत UPI QR कोड या निजी बैंक खाते में ग्राहकों से भुगतान लेने की अनुमति नहीं होगी। लेनदेन अधिकृत मशीन और निर्धारित बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

5. तमिलनाडु में शराब की कीमतों में भी 10 रुपये की बढ़ोतरी

तमिलनाडु में भुगतान नियमों के अलावा शराब की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। TASMAC ने 1 नवंबर से विभिन्न श्रेणियों की शराब की बोतलों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP में 10 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया है।

इस बदलाव के तहत पर्यावरण और सामाजिक कल्याण से जुड़ा 10 रुपये का शुल्क अब संशोधित कीमत में शामिल किया जाएगा। पहले खाली बोतल वापस करने की व्यवस्था के तहत ग्राहकों से यह राशि अलग से ली जाती थी और पात्र खाली बोतल लौटाने पर वापस मिल सकती थी। नई व्यवस्था में यह राशि बोतल की संशोधित कीमत में शामिल होगी। पात्र खाली बोतल लौटाने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार राशि वापस मिलने की व्यवस्था जारी रहने की जानकारी दी गई है।

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